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शिक्षा · स्वास्थ्य · आजीविका · महिला सशक्तिकरण

1992 से राजस्थान में गरिमापूर्ण जीवन की ओर

बाल संसार संस्था — शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास में कार्यरत एक सरकारी-पंजीकृत संस्था, जिसने जयपुर, अजमेर और टोंक में 50,000 से अधिक ज़िंदगियों को छुआ है।

₹500 से एक बच्चे की एक महीने की पढ़ाई में सहयोग हो सकता है।

80G प्रमाणितFCRA पंजीकृतCSR-1 स्वीकृत
50,000+
लाभान्वित जीवन
34+
वर्षों का कार्य
154
विद्यालय में विद्यार्थी
30+
ग्राम पंचायतें

आँकड़े वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26 के अनुसार। विस्तृत विवरण देखें

आज चल रहे कार्यक्रम

शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और महिला विकास

हमारे सभी कार्यक्रम अजमेर और टोंक ज़िलों के गाँवों में संचालित होते हैं।

बाल संसार पब्लिक स्कूल

अजमेर ज़िले के गाँव हाथीखेड़ा में नर्सरी से कक्षा 8 तक का विद्यालय। सत्र 2025-26 में 154 विद्यार्थी, जिनमें 60 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। शुल्क नाममात्र और लचीला रखा जाता है।

अधिक जानकारी (अंग्रेज़ी में)

आरोग्यं केंद्र

26 जनवरी 2026 को शुरू हुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र — स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, ख़ून की कमी और पोषण परामर्श, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सीएसआर सहयोग से।

अधिक जानकारी (अंग्रेज़ी में)

ताईयारी — किशोर स्वास्थ्य

अजमेर और टोंक ज़िलों की 30 ग्राम पंचायतों में किशोर-किशोरियों के लिए स्वास्थ्य, पोषण और जीवन-कौशल कार्यक्रम। 1,800 प्रत्यक्ष और 20,000 से अधिक अप्रत्यक्ष लाभार्थी।

अधिक जानकारी (अंग्रेज़ी में)

एचआईवी रोकथाम (टीआई)

राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा वित्तपोषित परियोजना, अजमेर ज़िले में। वर्ष 2025-26 में 556 व्यक्तियों तक पहुँच और 2,012 क्लिनिक परामर्श।

अधिक जानकारी (अंग्रेज़ी में)
26 जनवरी 2026 को आरोग्यं केंद्र का उद्घाटन
आरोग्यं केंद्र का उद्घाटन, 26 जनवरी 2026
पंजीकृत और अंकेक्षित

पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता

  • राजस्थान सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत — 346/91-92 (10 जनवरी 1992)
  • आयकर अधिनियम की धारा 80G और 12A के अंतर्गत स्वीकृत
  • विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम — FCRA 125560132
  • कंपनी कार्य मंत्रालय में CSR-1 पंजीकरण — CSR00058152
  • प्रत्येक वर्ष का अंकेक्षित प्रतिवेदन वेबसाइट पर प्रकाशित
प्रमाण-पत्र और प्रतिवेदन देखें

आपका सहयोग चाहिए

आपके दान से गाँव के बच्चे विद्यालय में पढ़ते रहते हैं और आरोग्यं केंद्र की सेवाएँ चलती रहती हैं। धारा 80G के अंतर्गत कर-कटौती उपलब्ध है।

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